जानिए क्या है वनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण का पूरा मामला, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या हुआ !

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लोकजन टुडे ब्यूरो देहरादून

हल्द्वानी रेलवे जमीन अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या हुआ? (TIME LINE)
-साल 2016 में हल्द्वानी में गौलापार के रहने वाले रविशंकर जोशी ने एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए 20 दिसंबर 2022 के हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था।


-20 दिसंबर 2022 में एक जनहित याचिका में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 29 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
-हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलाके के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए
-5 जनवरी 2023 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था
-2 दिसंबर 2025 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है
-रेलवे से अपने विस्तार के लिए अतिक्रमण वाली कुल 30.04 हेक्टेयर जमीन मांगी है। जिसमें 16 हेक्टेयर रेलवे की है जबकि 14 हेक्टेयर नजूल की जमीन है।
-इस जमीन पर कुल 3660 घर बने हुए हैं। जिनमें 5236 परिवार रहते हैं।
-जिसमें दूसरे राज्यों के 1084 परिवार भी शामिल हैं।
-बनभूलपुरा इलाके में आने वाली ढोलक बस्ती के साथ ही इंदिरा नगर, लाइन नंबर 17, बड़ी ठोकर और छोटी ठोकर के इलाके अतिक्रमण की जद हैं।


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