देहरादून : सूबे की धामी सरकार ने आपदा से बेघर हुए परिवारों के लिए राहत देने का निर्णय लिया है। इसके चलते किराये के मकान में रहने के लिए 4000 रू० प्रति परिवार की दर से सहायता राशि प्रदान किये जाने का शासनादेश जारी किया गया है।
कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद के तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ अन्तर्गत विगत दिनों से भूधसाव हो रहा है तथा वर्तमान तक छः सौ से अधिक भवनों में दरारें दृष्टिगत हुयी हैं। आम जनमानस की सुरक्षा की दृष्टिगत 38 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर अस्थाई रूप से विस्थापित किया गया है। तथा उक्त क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में भी निरन्तर दरारे बढ़ रही हैं जिस कारण अधिक संख्या में प्रभावित परिवारों को अस्थाई रूप से सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाना सम्भावित है।
उक्त के क्रम में शासन के पत्र संख्या: 763/XVIII-B-1/2004 (27) / 2010 T.C-1 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के द्वारा प्रस्तर संख्या-02 पर अवगत कराया गया है कि आपदा से प्रभावित ऐसे परिवारों जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अध्यासन योग्य नहीं रहते है अथवा ऐसे परिवार जो बेघर हो जाते हैं उन परिवारो के लिए किराये के मकान में रहने हेतु धनराशि 4000 रू० /- प्रति परिवार की दर से सहायता राशि छः माह तक मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जायेगी।
अतः अनुरोध है कि जनपद की तहसील जोशीमठ की नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ अन्तर्गत बेघर हुए परिवारो हेतु मा० मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रतिमाह 4000.00 की दर से किराये का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।
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