भर्ती घोटाले को लेकर सरकार की जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट

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उत्तराखंड में सरकारी नौकरी में हुए भर्ती घोटाले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरे हुए है। इसी कड़ी में विधायक और कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले की सी बी आई जांच की मांग हाई कोर्ट से की थी। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर विधायक और कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी की सीबीआई जांच की मांग की याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायधीश संजय मिश्रा की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट राज्य सरकार की ओर से इस मामले में की जा रही जांच से संतुष्ट थी। कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा कोर्ट में कापड़ी की याचिका को ठुकरा दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि जब राज्य सरकार ने भर्ती घोटाले मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां की हैं और मामले की जांच चल रही है तो ऐसे में सीबीआई जांच का कोई औचित्य नहीं है।


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