हाई कोर्ट ने क्यों किया विधायक को नोटिस जारी
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हरिद्वार के झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल के जाति प्रमाणपत्र के मामले में दायर जनहित याचिका की नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी किया।
कोर्ट ने हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपेन्द्र चौधरी को उन्हें नोटिस तामील करवाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगलपीठ में हुई। इससे पहले सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि झबरेड़ा के विधायक के जाति प्रमाण पत्र का मामला जांच समिति के पास निस्तारण के लिए गया है। जांच समिति की ओर से इसे अंतिम रूप से निस्तारित नहीं किया गया है। कमेटी की बैठक आगामी 16 जुलाई को होनी तय है। इस मामले को स्थानीय निवासी विपिन तोमर की ओर से चुनौती दी गई है।
बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि कर्णवाल ने अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमाण पत्र गलत ढंग से प्राप्त किया गया है। विधायक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जबकि प्रमाण पत्र उत्तराखंड से संबंधित है। जांच समिति की ओर से भी इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है।
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