पूर्व पालिकाध्यक्ष व भाजपा नेता को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका !

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लोकजन टुडे: कार्तिक बिष्ट: रामनगर:

रामनगर(नैनीताल)भाजपा नेता व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी को आज देश की सर्वोच्च अदालत से भी झटका मिला है। उत्तराखंड प्रदेश की नैनीताल हाईकोर्ट से चुनावी मामले में कोई राहत न मिलने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचे भगीरथ लाल चौधरी को यहां से भी कोई राहत नही मिल पाई है।
भगीरथ लाल चौधरी ने नगर पालिका द्वारा उनको निकाय चुनाव लड़ने के लिए NOC जारी नही करने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।नवम्बर 2018 में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट नही मिलने पर उन्होंने पार्टी से बगावत कर पालिका अध्यक्ष पद हेतु निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा था।लेकिन नगर पालिका से उनको NOC नही मिलने पर उनका नामांकन पर्चा खारिज हो गया।चुनावी लड़ाई से बाहर होने के बाद भगीरथ भाजपा में शामिल हो गए।नगर पालिका द्वारा भगीरथ को NOC नही देने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां से उनको कोई राहत नही मिल पाई थी
भगीरथ ने फिर भी हार न मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की।उन्होंने नगर पालिका परिषद पर राजनैतिक द्वैष भावना के चलते पालिका द्वारा उनको NOC नही दिए जाने का आरोप भी लगाया था।NOC नही मिलने से वह निकाय चुनाव नही लड़ पाए थे।
भगीरथ को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला देगा और रामनगर में पालिकाध्यक्ष पद पर निकाय चुनाव पुनः होंगे।लेकिन आज उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
आपको बता दे कि नवम्बर 2018 के निकाय चुनाव में पालिकाध्यक्ष पद पर भगीरथ लाल चौधरी का नामांकन पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस के मोहम्मद अकरम, भाजपा की रुचि गिरी और निर्दलीय ममता गोस्वामी में मुकाबला हुआ था जिसमे कांग्रेस के मोहम्मद अकरम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दर्ज की थी।


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