हाईकोर्ट से सुरेश राठौर को बड़ी राहत, दो मुकदमों में गिरफ्तारी पर रोक !

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संवाददाता :करन सहगल

नैनीताल से एक अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बड़ी राहत दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वीआईपी मामले में सोशल मीडिया पर बयान और ऑडियो-वीडियो वायरल करने को लेकर हरिद्वार और देहरादून में दर्ज मुकदमों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने चार मुकदमों में से दो मामलों में सुरेश राठौर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए भी चार सप्ताह बाद की तिथि तय की गई है।

अधिवक्ता वैभव सिंह

बताया जा रहा है कि सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ झबरेड़ा, बहादराबाद, नेहरू कॉलोनी और डालनवाला थानों में मुकदमे दर्ज किए गए थे। आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो और वीडियो प्रसारित कर एक व्यक्ति की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूरे मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज कर दी है।


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