पैरों तले जमीन खिसक गई दुर्घटना के पश्चात जब क्लैम किया तो पता चला फर्जी है उसका बीमा

 

वाहन स्वामी अपने वाहन का बीमा इस आशय से करते हैं कि यदि दुर्घटना के समय कोई अनहोनी हो जाए तो बीमा कंपनी में क्लेम के द्वारा उसका नुकसान का भरपाई की जा सके लेकिन क्या होगा जब दुर्घटना के पश्चात पता चले कि जो बीमा उसने करवा रखा है वह फर्जी है

ऐसा ही कुछ हुआ दिवाकर नंद के साथ

दिनांक 02.08.2022 को  दिवाकरानन्द पुत्र स्व0 उदय राम, निवासी ग्राम-साकरो, चौरास पो0 किलकिलेश्वर, थाना कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल ने कोतवाली श्रीनगर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि  अतुल जोशी ने मेरे  साथ फर्जी बीमा पत्र तैयार कर धोखाधड़ी की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली श्रीनगर पर मु0अ0सं0-57/2022, धारा-420/467/468/471 भादवि0  बनाम अतुल जोशी पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 वेदप्रकाश के सुपुर्द की गयी।

आमजनमानस के साथ हो रही धोखाधड़ी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  जनपद पौड़ी गढ़वाल  श्वेता चौबे द्वारा उक्त धोखाधड़ी के अभियोग का सफल निस्तारण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक श्रीनगर को आदेशित किया गया। जिसके क्रम में   हरिओम राज चौहान प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अथक प्रयास एवं ठोस सुरागरसी पतारसी कर सर्विलान्स की मदद से अभियुक्त अतुल जोशी को गोला बाजार श्रीनगर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह  दुपहिया व चौपहिया वाहनों का बीमा कर कमीशन लेकर फर्जी बीमा प्रमाण पत्र देकर ठगी  का काम करने से उसको काफी मुनाफा  हो जाता था। पूर्व में भी उसके द्वारा  विभिन्न वाहन स्वामियों से कमीशन लेकर फर्जी बीमा प्रमाण पत्र तैयार  किये गये। कुछ माह पूर्व एक वाहन चालक का वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर जब वाहन चालक द्वारा बीमा की रकम हेतु क्लेम  किया गया तो बीमा कम्पनी द्वारा उसके बीमा प्रमाण पत्र की गहराई से जाँच की तो जाँच के दौरान वह बीमा प्रमाण पत्र फर्जी  पाया गया। अभियुक्त ने यह भी बताया कि इसी प्रकार की धोखाधड़ी मेरे द्वारा  दिवाकरानन्द से की गयी जिस सम्बन्ध में उनके द्वारा मेरे विरूद्ध उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया।

पंजीकृत अभियोगः-
• मु0अ0सं0- 57/2022, धारा-420/467/468/471 भादवि0 बनाम अतुल जोशी उर्फ आदित्य जोशी

 


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