विधानसभा बैक डोर कर्मचारियों को झटका सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ ने लगाई रोक विधानसभा अध्यक्ष का आदेश माना सही
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खबर नैनीताल से आ रही है
विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को खंडपीठ ने रोक लगा दी है
हाईकोर्ट ने विधानसभा बैक डोर भर्ती मामले में कर्मचारियों के निकाले जाने पर बहाली के आदेश दिए थे जिस आदेश को आज डबल बेंच ने रोक लगा दी है।
उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती के चलते बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है । दरअसल हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त 228 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश को सही करार दिया है।
पूर्व में एकलपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद एकलपीठ के इस आदेश को कोर्ट में दोबारा चुनौती दी गई थी । खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश को निरस्त करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के 228 कर्मचारियों की बरसात बर्खास्तगी के आदेश को सही ठहराया है।

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