फरार आरोपी की संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंची कोतवाली नगर पुलिस, घर पर चस्पा किया नोटिस !

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संवाददाता: करन सहगल

देहरादून। जनपद में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने और वांछित/इनामी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ​पुलिस टीम ने आरोपी के घर और आम जगहों पर ढोल बजवाकर उसकी संपत्ति ज़ब्त करने की कानूनी घोषणा का ढिंढोरा पिटवाया।

मामला कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा संख्या 234/2026 से संबंधित है। आरोपी आसिफ बाबा उर्फ आसिफ मलिक, पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी मेहूंवाला, नया नगर, थाना पटेलनगर पर आरोप है कि उसने 28 जून 2026 को अपने साथियों के साथ मिलकर एमजे टावर के बेसमेंट में प्रियांश जैन नामक व्यक्ति पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

घटना के बाद से ही आरोपी लगातार अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा पूर्व में अदालत से गैर-जमानती वारंट प्राप्त किए गए थे, लेकिन आरोपी के सामने न आने पर पुलिस ने न्यायालय से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत कुर्की की उद्घोषणा के आदेश प्राप्त किए।

आदेश के अनुपालन में 5 अगस्त 2026 को पुलिस टीम दो स्वतंत्र गवाहों के साथ आरोपी के निवास स्थान मेहूंवाला पहुंची। वहां ढोल-नगाड़े बजाकर मुनादी करवाई गई और आरोपी के मकान के मुख्य गेट समेत क्षेत्र के प्रमुख चौराहों व सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किए गए। मुनादी के माध्यम से आरोपी को शीघ्र अदालत के समक्ष पेश होने की चेतावनी दी गई है; ऐसा न करने पर उसकी संपत्ति की कुर्की सहित आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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