सहकारी बैंक भर्ती में 2 दिन में रिपोर्ट पेश करें हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

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नैनीताल,

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश 423 पदों पर हुई मर्ती में घोटाले से जुड़ी है याचिका

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो दिन के भीतर मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

हरिद्वार निवासी प्रियांशु त्यागी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि 2020 में प्रदेश के सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 423 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान कई अनियमितताएं 21 सामने आईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें अधिकारियों एवं नेताओं

 

के रिश्तेदारों का चयन किया गया। कई अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर भर्ती की गई। इसकी शिकायत ज्वालापुर (हरिद्वार) के विधायक सुरेश राठौर ने मुख्यमंत्री से की। परंतु मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बाद में मुख्य सचिव के निर्देश पर सचिव सहकारिता ने जिला हरिद्वार में इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया, लेकिन नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में इसके बाद भी भर्तियां की गईं।


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