अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/मोबाईल ऐप्स से रहें सावधान
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देहरादून: वर्तमान में ऐसे कई प्रकरण प्रकाश में आ रहे है जिसमे आम नागरिक अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म/मोबाईल ऐप्स की स्कीम, जिसमे त्वरित और आसान तरीके से ऋण प्राप्त करने के प्रलोभन का शिकार हो रहे है। प्रकरणो में उक्त प्लेटफॉर्म/मोबाईल ऐप्स द्वारा अत्यधिक ब्याज दरो, ऋण प्राप्त करने वालो से मांगे जाने वाले अतिरिक्त छिपे हुये शुल्क, अस्वीकार्य और कठोर वसूली के तरीको को अपनाना और ऋण प्राप्त करने वाले ग्राहको के मोबाईल फोन का डेटा भी उक्त मोबाईल ऐप कम्पनियो तक पहुचंना तथा उनका दुरुपयोग होने की भी बात प्रकाश मे आ रही है।
रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत बैंको, गैर पंजीकृत वित्तीय कम्पनियो (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं जो सांविधिक प्रावधानो के अन्तर्गत राज्य सरकारो द्वारा विनियमित किये गये हो, द्वारा वैद्य सार्वजनिक ऋण देने की गतिविधियां जैसे कि संबंधित राज्यो के धन उधार कार्य कर सकते है। आम जनता से अपील की जाती है कि वे इस तरह की बेईमान गतिविधियों का शिकार न हो और ऑनलाइन/मोबाईल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी/फर्म के पूर्व मामलो को सत्यापित करें । इसके अलावा, उपभोक्ताओं को अज्ञात व्यक्तियों, असत्यापित/अनधिकृत ऐप्स के साथ के0वाई0सी0 (KYC) दस्तावेजो की प्रतियों को कभी भी सांझा नही करना चाहिए और ऐसे ऐप्स से संबंधित ऐप्स/बैंक खाते की जानकारी को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (Law Enforcement Agency) या सचेत पोर्टल (https://sachet.rbi.org.in) के माध्यम से ऑन लाईन शिकायत दर्ज कराना चाहिए ।
रिजर्व बैंक ने बैंको और एनबीएफसी की ओर से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लेंडिंग प्लेटफार्म को बैंको/एनबीएफसीयों के नाम का खुलासा ग्राहको के सामने करना अनिवार्य किया गया है । रिजर्व बैंक में पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते RBI की अधिकृत website से प्राप्त किए जा सकते है, तथा रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के खिलाफ https://cms.rbi.org.in पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकता है ।
प्रभारी एस0टी0एफ0 द्वारा जनता से अपील की गयी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डियां के नियम एवं दिशा निर्देशो को भलीं भांति अध्ययन कर ऐसे प्रकरणो की सत्यता की जांच RBI एवं सम्बन्धित बैंक से की जाने की आवश्यकता है तथा किसी भी प्रकार का संशय होने पर तत्काल पुलिस स्टेशन/साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन देहरादून अथवा सचेत पोर्टल (https://sachet.rbi.org.in) के माध्यम से ऑन लाईन शिकायत दर्ज करायें ।
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