स्वेच्छा से संबंध बनाना फिर विवाद होने पर बलात्कार का आरोप लगाना कोर्ट ने ऐसी महिलाओं पर की कड़ी टिप्पणी…

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नैनीताल

पहले स्वेच्छा से संबंध बनाना फिर विवाद होने पर बलात्कार का आरोप लगाना इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने उन महिलाओं पर कड़ी टिप्पणी की है जो इस तरह का कृत्य करते हैं

कोर्ट ने ऐसे आरोपों को कानून का दुरुपयोग बताया है। साथ ही कहा है कि इस तरह का आरोप लगाने वाली महिलाओं को जेल भेज दिया जाना चाहिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप के बढ़ते मामलों के बीच कहा है कि कई महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रहीं है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में दायर चार्जशीट व समन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकलपीठ न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने कहा कि कुछ महिलाएं कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। कोर्ट ने कहा कि अक्सर देखने में आया है 
कोर्ट ने एक अन्य मामले का हवाला दिया कि एक युवती ने तो खुद अपने केस की पैरवी करते हुए कहा कि उसके पुरुष मित्र ने शादी का झांसा देकर कई जगह ले जाकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक संबंध केस दर्ज कराने से 15 वर्ष पूर्व से बने आ रहे हैं और एफआईआर अब की जा रही है। आखिर क्यों?

 


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