CAA समर्थन और विरोध प्रदर्शनों के चलते हरिद्वार में लागू हुई धारा 144

 

हरिद्वार: नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी (CAA) के विरोध और समर्थन में पूरे देशभर में जगह जगह में होने वाली रैलियों, जुलूस, प्रदर्शन आदि को देखते हुए प्रशासन ने हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी है, जो रविवार को शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगी।

सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल की ओर से शनिवार को दोपहर बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। इस दौरान शहर में किसी तरह का भी जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा नहीं हो सकेगी। सीएए के विरोध में भीम आर्मी ने रविवार को पुल जटवाड़ा ज्वालापुर से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने का एलान किया था। उसकी ओर से पूर्वाह्न 11 बजे कार्यकर्ताओं को पुल जटवाडा पर एकत्र होने का समय दिया गया था।

उधर, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से अधिनियम के समर्थन में पूर्वाह्न 11 बजे ऋषिकुल मैदान से चंद्राचार्य चौक तक रैली निकालने की घोषणा की जा चुकी है। हिंदू जागरण मंच ने भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कैंपस से चंद्राचार्य तक समर्थन में रैली निकालने की घोषणा की थी। सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल के अनुसार धारा 144 रविवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगी, अगर आवश्यकता पड़ी तो इसकी समयावधि बढ़ाई भी जा सकती है।

उधर, एसएसपी सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने कहा कि किसी को भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी तरह की अफवाहों में न आने की अपील की। कहा कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

इसी को देखते हुए जुलूस/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था के साथ-साथ शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है जिसके मद्देनजर हरिद्वार जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है।


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