ध्वनि प्रदूषण के चलते इन धार्मिक संस्थानों पर लगाया गया जुर्माना
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माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल व शासन के आदेश के क्रम में निम्न धार्मिक संस्थानों को उनके अनुरोध पत्र के क्रम में इनको अपने धार्मिक संस्थान में लाउडस्पीकर स्थापित करने की शर्तों/ प्रतिबंधों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। थानाध्यक्ष पथरी व क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड रुड़की की आख्या अनुसार इनके द्वारा निर्धारित शर्तें जैसे ध्वनि मापक यन्त्र स्थापित ना करने व अधिक volum में लाउडस्पीकर बजाना इत्यादि का उल्लंघन पाए जाने पर अनुमति प्राप्तकर्ता को नोटिस निर्गत किए गए। नोटिस जवाब संतोषजनक न पाए जाने की दशा में उक्त के विरुद्ध शासनादेश संख्या- 55/XXXVIII-I-21-08(15)2020, दिनांक 09-06-2021 के प्रस्तर 10 के अनुसार अनुमति प्राप्तकर्ता के द्वारा प्रथम बार उल्लंघन किए जाने के कारण सात धार्मिक संस्थान पर रु 5000 एक धार्मिक संस्थान पर (कुल 35000 रू) अर्थदंड अधिरोपित किया गया है-
1- जामा मस्जिद स्थित कटारपुर अलीपुर – श्री जमशेद अली पुत्र श्री हमीद निवासी कटारपुर अलीपुर (अनुमति प्राप्तकर्ता)
2- इबादुल्लाहीताला (किक्कर वाली) मस्जिद स्थित गुर्जर बस्ती पथरी- श्री गुलाम नबी पुत्र अली हुसैन निवासी गुर्जर बस्ती (अनुमति प्राप्तकर्ता)
(अनुमति प्राप्तकर्ता)
3- बिलाल मस्जिद स्थित निकट बस स्टैंड धनपुरा पदार्था- मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र श्री याद हुसैन निवासी धनपुरा पदार्था (अनुमति प्राप्तकर्ता)
4- जामा मस्जिद स्थित ग्राम नसीरपुर कला- श्री इब्राहिम पुत्र जाफिर हसन निवासी नासिरपुर कला (अनुमति प्राप्तकर्ता)
5- जामा मस्जिद स्थित निकट झंडा चौक धनपुरा पदार्था- जुल्फिकार अली पुत्र मकसूद अहमद निवासी धनपुरा पदार्था (अनुमति प्राप्तकर्ता)
6- बिलाल मस्जिद स्थित ग्राम घोसीपुरा हरिद्वार- श्री मोहम्मद मोहब्बत पुत्र याकूब (अनुमति प्राप्तकर्ता)
7- साबरी जामा मस्जिद स्थित ग्राम घिस्सूपुरा हरिद्वार- मोहम्मद उस्मान गनी पुत्र मोहम्मद यूसुफ निवासी घिस्सूपुरा (अनुमति प्राप्तकर्ता)
इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण के उल्लंघन पर प्रथम वार सात अनुमति प्राप्तकर्ताओ पर
कुल रु0 35000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
तथा 02 अनुमति प्राप्तकर्ताओ
1- जामा मस्जिद स्थिति इक्कड़खुर्द- श्री शराफत अली पुत्र रहमईलाही निवासी इक्कड़खुर्द
2- मदीना मस्जिद स्थित मुस्तफाबाद उर्फ पदार्था लक्सर रोड हरिद्वार- मुबारक अली/तालिब हसन एवं मोहम्मद फारूक निवासी मुस्तफाबाद
को चेतावनी जारी की गई
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