देहरादून : उत्तराखंड में आगामी 29 नंवबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुवात होने जा रही है। जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी देहरादून ने धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है। जिलाधिकारी सोनिका के आदेश के अनुसार देहरादून विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में तत्काल प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाएगी। इस दौरान कई चीजों पर रोक भी लगाई गई है। यह आदेश 29 नवंबर 2022 से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भा०दं०वि० की धारा-188 के अधीन दण्डनीय होगा।
गौरतलब है की जिलाधिकारी सोनिका ने निर्देशित किया गया है की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी स्टिक, तलवार अथवा अन्य कोई तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक न हो, बम और किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जाता हो, लेकर नहीं चलेगा और न ही कोई हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट, पत्थर रोड़ा आदि एकत्र नही करेगा।
साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन के अतिरिक्त पटाखों और बारूद से बने किसी भी वस्तु का प्रयोग सड़क पर गली पर व चौराहे पर नहीं करेगा. विधानसभा क्षेत्र के अंर्तगत किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण करना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार आदि को भी प्रतिबन्धित किया गया है।
सोनिका ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कानून और शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. साथ ही 29 नवंबर से विधानसभा सत्र की समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे। आदेश का उल्लंघन धारा-188 के अधीन दंडनीय होगा।
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