बड़ी राहत: पढ़िए सरकार ने लॉक डाउन के दौरान और क्या दी बड़ी छूट!

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प्रतीकात्मक

25 अप्रैल 2020 को सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते शनिवार से सभी इस तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है. इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं. इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. पहले के मुकाबले दुकानों के अंदर स्टाफ 50 फीसदी ही काम करेगा जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन कराया जाएगा हालांकि गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है.

गृह मंत्रालय की शर्तें

गृह मंत्रालय के मुताबिक, आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों. लेकिन इस इजाजत के साथ कुछ शर्तें भी लागू हैं.

सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें नहीं खुलेंगी.

ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में बाजार खुल सकेंगे.

शहरी इलाकों में मार्केट कॉम्प्लेक्स मसलन दिल्ली के नेहरू प्लेस, लाजपत नगर जैसे बाजार नहीं खुल सकेंगे.

शहरी इलाकों में आवासीय क्षेत्र में बनी दुकानें खुल सकेंगी.

ग्रामीण इलाकों में गैर जरूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुल सकेंगी.

सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.

दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा.

स्टाफ द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

दुकानदार और ग्राहक को Social Distance जैसे उपायों को भी निभाना होगा.


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