
भुप्पी रावत लोकजन टुडे
नैनीताल- पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को वसूल करने के मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। याचिका में 3 पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निकशंक, बीसी खंडूरी व् विजय बहुगुणा को पार्टी बनाया था और महाराष्ट्र के राज्यपाल है और एक संवैधानिक पद है जिसको देखते हुए उन्हें article 361/4 में नोटिस भेजा था लेकिन मामले में भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री है उसको देखते उन्हें भी अब पार्टी बनाया जाएगा जिसके बाद उन्हें अगली सुनवाई में नोटिस जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा खर्चों को मांफ करने हेतु लाये गए अध्यादेश को देहरादून की रुलक संस्था ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। रुलक संस्था द्वारा इस अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर यह अध्यादेश पास किया है जो असंवैधानिक है । हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में ही इस संदर्भ में दिशा निर्देश दे दिए गए थे । जिसके बाद यह अध्यादेश लाया गया ।
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