घूसखोर अफसर को 4 साल की कैद की सजा

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देहरादून

सिडकुल के अफसर को घूसखोरी मैं विजिलेंस कोर्ट ने 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹20000 का अर्थदंड भी लगाया अफसर को वर्ष 2004 में इंडस्ट्रियल एरिया पंतनगर में कोने का प्लाट देने की एवज में ₹30000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था शासकीय अधिवक्ता अनुज साहनी के अनुसार दिल्ली निवासी विनीत सूरी ने 26 जून 2004 को विजिलेंस में शिकायत देकर बताया कि सिडकुल के जनरल मैनेजर योगेंद्र नाथ अरोड़ा पुत्र ईश्वर दास अरोड़ा निवासी जूही खुर्द कानपुर उत्तर प्रदेश ने उत्तरांचल इंडस्ट्रियल एरिया पंतनगर में कोने का प्लाट देने की एवज में ₹30000 मांगे अरोड़ा ने 30 जून 2004 को राजपुर रोड के चंद्रलोक स्थित सिडकुल कार्यालय में रकम लेकर बुलाया जांच के बाद आरोप सही पाए जाने पर सतर्कता सेक्टर देहरादून में ट्रैक टीम बनाई और 30 जून को जनरल मैनेजर योगेंद्र नाथ अरोड़ा को विनित सुरी से ₹30000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया इस मामले में मुकदमा दर्ज कर शासन से अभियोजन स्वीकृति लेने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया विशेष न्यायाधीश सतर्कता की कोर्ट ने अरुणा को दोषी करार देकर सजा का ऐलान किया है


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