हाकम के रिसोर्ट की उल्टी गिनती शुरू हाई कोर्ट ने भी आज शाम 4:00 बजे तक का दिया वक्त

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देहरादून /नैनीताल /पुरोला: 

हाकम सिंह का निर्माण तोड़ने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने घोटाले के आरोपी हाकम सिंह द्वारा सरकारी भूमि पर कराए गए निर्माण के दोस्ती करण की प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने हाकम सिंह की पत्नी को आज 28 सितंबर शाम 4:00 बजे तक अपने जमीन संबंधी कागजात उपजिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है।

हातिम की पत्नी विशुली देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रशासन की ओर से जारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी है उसके पति जेल में है और प्रशासन निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने कहा है यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के संबंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो यह कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि वह दस्तावेज नहीं दिखा पाती हैं तो  ध्वस्तीकरण महुआ खर्चा भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में हुई।


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