अंकिता हत्याकाण्ड के आरोपी की गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की सम्पत्ति जब्त करने हेतु जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट

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पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अंकिता हत्याकाण्ड के आरोपी की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल पौने तीन करोड़ की सम्पत्ति जब्त करने हेतु जिलाधिकारी को भेजी रिपोर्ट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  श्वेता चौबे के निर्देशन में पौड़ी पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

अंकिता भण्डारी हत्याकाण्ड से सम्बन्धित मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ संगठित गिरोह बनाकर उत्तराखण्ड़ के जनपद हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल में अपने होटल/रिजोर्ट तथा उसके आसपास के क्षेत्र में असामाजिक कृत्यों से अवैध धन अर्जित किया गया। जिस सम्बन्ध में जनपद के थाना लक्ष्मणझूला पर मु0अ0सं0- 33/22, धारा- 2/3 गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक लैन्सडाउन  मनिभूषण श्रीवास्तव (वर्तमान प्रभारी निरीक्षक कोटद्वार) के सुपुर्द की गयी।

पुलिस अधीक्षक  पौड़ी  श्वेता चौबे द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करते हुये अवैध सम्पत्ति अर्जित करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्गत निर्देशों के क्रम में विवेचक द्वारा अभियुक्तगणों की आपराधिक कृत्य कर अवैध रुप से अर्जित की गयी सम्पत्ति की जानकारी की गयी तो पाया कि मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य पुत्र  डा0 विनोद आर्य, निवासी-आर्यनगर, ज्वालापुर हरिद्वार, हाल-निवासी- वनन्तरा रिजोर्ट गंगापुर, पौड़ी गढ़वाल के द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों सौरभ भाष्कर एवं अंकित उर्फ पुलकित के साथ मिलकर समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहते हुये क्षेत्र में विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अन्जाम देकर लोक शान्ति व्यवस्था को अस्त-व्यस्त किया गया। अभियुक्त पुलकित आर्य एवं उसके गैंग के सदस्यों के इस प्रकार की आपराधिक कृत्यों से आम जनता में भारी आक्रोश पनपने के कारण प्रदेश में जगह-जगह धरना प्रदर्शन किये गये। गैंग के लीडर पुलकित आर्य द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित अपराध करते हुये अवैध रुप से धन अर्जित किया गया है।

अभियुक्त पुलकित आर्य द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति की जानकारी की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार के विशनपुर झरड़ा अहतमाल में ₹ 32,00000/- की, सजनपुर पीली में ₹ 47,94,615/- एवं ज्ञानलोक कालोनी शेखपुरा कनखल में कुल ₹ 61,98,400/- भूमि अवैध रुप से अर्जित की गयी है। साथ ही अभियुक्त द्वारा एक ऑडी कार संख्या UK08AK-6364 कीमती ₹40 लाख व एक टाटा सफारी संख्या UK08P0212 कीमती ₹14 लाख के वाहन अवैध रुप से क्रय किये गये हैं। इस प्रकार अभियुक्त पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार में कुल ₹ 1,75,95,615/- की अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है। अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गयी उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने सम्बन्धी रिपोर्ट जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रेषित की गयी है।

इसी प्रकार जनपद पौड़ी गढ़वाल में अभियुक्त द्वारा अवैध रुप से सरकारी (वन भूमि) पर अतिक्रमण करते हुये गंगाभोगपुर में वनन्तरा रिजोर्ट जिसकी कीमत रु0 1,06,88,000/-की भूमि अर्जित की गयी है। अवैध अर्जित सम्पत्ति कुर्क करने सम्बन्धी रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को प्रेषित की गयी है। अभियुक्त पुलकित आर्य द्वारा जनपद हरिद्वार एवं जनपद पौड़ी में कुल ₹ 2,82,83,615 की अवैध सम्पत्ति अर्जित की गयी है।


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