31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना हुआ जरूरी,नहीं तो करना पड़ सकता है इन मुश्किलों का सामना

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अगर आपने अभी पैन नंबर को आधार से लिंक नही किया है तो जल्द करवा लें ।31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी। इससे पहले यह समय-सीमा 30 सितंबर थी। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति बनाता है।

पिछले साल सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) कहती है कि जिस भी व्यक्ति के पास एक जुलाई, 2017 तक पैन है और वह आधार हासिल करने के पात्र है तो उसे अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को अवश्य देनी होगी।


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