उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, अब हफ्ते में 5 दिन इतने बजे तक खुलेगा बाजार
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पड़ोसी राज्य यूपी में कोरोना के केस कम होते देख सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 21 जून से लोगों को और अधिक छूट देने की मन बनाया है। सरकार ने कल यानि 21 जून से हफ्ते में पांच दिन बाजार खोलने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक बाजर कोविड अधिनियम की की शर्तों के साथ खुलेंगे। शनिवार-रविवार कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्त के बाजार, मॉल रेस्टोरेंट आदि खोले जाएंगे।
प्रदेश में दुकान / बाजार उपरोक्तानुसार प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी व शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी। साप्ताहिक बन्दी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाए। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में काविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
निजी कम्पनियों के कार्यालयों में भी उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियों वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी तथा प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक कोविड कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा ‘Do Not Sit’ मार्किंग की जाएगी। प्रदेश में मॉल्स को खोलने की अनुमति उपर्युक्तानुसार सोमवार से शुक्रवार तक होगी।
मॉल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेन्ट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे। मॉल्स के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हैल्पडेस्क स्थापित की जाएगी तथा माल्स की दुकानों एवं रेस्टोरेन्टस में ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने हेतु क्रॉस अथवा ‘Do Not Sit’ मार्किंग की जाएगी। मिठाई / स्ट्रीट फूड / फास्ट फूड की दुकानों में उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।
सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। प्रत्येक सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति निम्नवत् शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुसार रहेगी: (i) बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
आयोजन/ समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जाएगा। (iii) आयोजन / समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएंगी। उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों को पूरा करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
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