पढ़िए कब खुलेंगी शराब की दुकान!

प्रतीकात्मक फोटो..

 

 

मॉल, शॉपिंग कॉम्पेलेक्स को करना होगा इंतजार

आज जारी हुए आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। देश में अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में दुकानें नहीं खोले जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ आवश्यक सामग्री की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। अभी प्रदेश सरकार से सूचना आनी बाकी है उसी के बाद ये पता चल पायेगा कि प्रदेश सरकार अपनी मौजूदा स्थिति को धयान में रखते हुए किन दुकानों को खोलने की इजाजत देता है ये दुखने वाली बात होगी

गृह मंत्रालय के एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि, नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें तीन मई तक बंद रहेंगी। यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों  (हॉटस्पॉट इलाकों)में नहीं दी गई है।

मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गई जानकारी के अनुसार, इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा। यहां ध्यान देने वाली बात है कि शराब की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं। शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और स्थापना अधिनियम के बजाय किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है।


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